Saturday 28 March 2020

6 पान ठेला संचालकों पर जुर्म दर्ज

गोंदिया,28 मार्च - कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए जिले में रोग निवारण प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 लागू कर दिया है । उपाय योजना के तहत जिले के सभी पान टपरी और तंबाकूयुक्त पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानों को बंद रखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। बावजूद इसके सिविल लाइंस के फेंडारकर वार्ड , मामा चौक , गुर्जर चौक , कुड़वा नाका , रानी अवंतीबाई चौक ( रिंग रोड ) तथा फुलचुर पेठ के सेल टैक्स कॉलोनी निकट स्थित पान सेंटर पर गुटखा व पाऊच की बिक्री की जा रही थी ,, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त पानठेलों के संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत थाने में जुर्म दर्ज किया है।

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